सोमवार, 18 अगस्त 2014

पुतला जलाना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार



केरल सरकार ने पुतले जलाकर विरोध जताने की प्रक्रिया का समर्थन किया है। हाईकोर्ट में जानकारी देते हुए केरल सरकार ने कहा है कि पुतला जलाना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है। सरकार, विरोध की इस प्रक्रिया पर प्रतिबंध के खिलाफ है।

हालांकि, सरकार एक ऐसा बिल भी तैयार कर रही है जिससे हिंसक प्रदर्शनों की बढ़ती घटनाओं पर नियत प्रतिबंध लगाया जा सके।

हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका का जवाब देते हुए सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया। याचिका में राज्यभर में पुतले जलाकर विरोध करने पर प्रतिबंध की मांग की गई थी।

सरकार ने कहा कि विरोध का यह तरीका असभ्य है लेकिन उसकी मंशा इसे प्रतिबंधित करने की नहीं है। सरकार ने कोर्ट में बताया कि पुतले जलाने से होने वाले किसी भी संभवतः नुकसान से निपटने के लिए ही सरकार एक बिल लेकर आ रही है। बिल पास होने तक 3 नवंबर को जारी की गई डायेक्टर जनरल पुलिस के दिशानिर्देशों को ही नियम का आधार माना जाएगा।

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